रांची: झारखण्ड हाई कोर्ट ने आज छठीं जेपीएससी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने छठीं जेपीएससी के रिजल्ट को ख़ारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के इस आदेश से छठीं जेपीएससी में सफल उम्मीदवार जो नौकरी कर रहें है उनकी नौकरी अब खतरे में आ गयी है।
मालूम हो की पूर्व में एकल बेंच ने 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए जेपीएससी द्वारा जारी छठीं जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में अपील याचिका दायर की थी।
याचिका दायर करने वालों का कहना था कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी व पेपर एक हिंदी के कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है और इसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था। गड़बड़ी नहीं हुई है।
इससे पहले हाईकोर्ट के एकल पीठ ने छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के इस रिजल्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पेपर वन का अंक पूर्णांक में जोड़ना गलत है इसलिए यह रिजल्ट रद्द कर दिया जाए। डबल बेंच द्वारा एकल बेंच के फैसले को सही ठहराया गया है और नियुक्तियों को अवैध मानकर रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फिर से नयी मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। अब ऐसे में 326 अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में पड़ गयी है। अब 326 सफल उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
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