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बड़कागांव गोलीकांड : योगेंद्र साव और निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा

रांचीः हज़ारीबाग़ जिले के बहुचर्चित बड़कागांव गोलीकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रांची व्यवहार न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने दोनों को 22 मार्च को दोषी ठहराया गया था।

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15 सितंबर 2016 को बड़कागढ़ के चिरूडीह के खनन क्षेत्र में एनटीपीसी को जमीन देने के विरोध में तत्कालीन विधायक निर्मला देवी कफ़न सत्याग्रह पर बैठ गयी थी। पुलिस ने सत्याग्रह समाप्त नहीं करने पर निर्मला देवी को हिरासत में ले लिया था जिससे हिंसक झड़प हो गयी। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर निर्मला देवी को छुड़ा लिया था। हिंसा में गोली चलने से चार लोगों की मौत हो गयी थी।

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