झारखण्ड में गंभीर बीमारी के उपचार के लिए झारखण्ड सरकार 20 लाख तक रूपये देगी साथ ही केंद्र के आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख यानी कुल 25 लाख रूपये देने पर झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
झारखण्ड राज्य के कैंसर रोगियों की चिकित्सा हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अन्तर्गत टाटा मेडिकल सेन्टर, न्यू टाउन राजार हाट, कोलकता के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5,00,000/- (पाँच लाख) रू० के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत 20,00,000/- (बीस लाख) रू० तक अर्थात् कुल 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रू० तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी, राँची के साथ MoU की घटनोत्तर को झारखण्ड कैबिनेट ने स्वीकृति दी है ।
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