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सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता पर संसोधन की तैयारी

रांची : झारखण्ड सरकार सीएनटी एक्ट में संसोधन करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। संसोधन के तहत सरकार थाना क्षेत्र में जमीन खरीद बिक्री की बाध्यता को ख़त्म करना चाहती है। साथ ही आदिवासी जमीन पर लोन देने का प्रावधान का प्रस्ताव रख सकती है।

सीएनटी एक्ट यानी छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में यह प्रावधान है की आदिवासी की जमीन की खरीद बिक्री सिर्फ थाना क्षेत्र में ही होती है और दूसरे थाना क्षेत्र के व्यक्ति उस जमीन को नहीं खरीद सकते है। अगर थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त होगी तो आदिवासी दूसरे थाना क्षेत्र, अन्य जिले इत्यादि में जमीन खरीद बिक्री कर सकेंगे। आदिवासी जमीन पर बैंक लोन नहीं देती। अगर थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होती तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं आदिवासी जमीन के नाम पर लोन दे सकती है।

संसोधन को टीएसी के बैठक में रखा जायगा और फिर बैठक में टीएसी इसे स्वीकृति देगी तभी इसे लागू किया जा सकेगा।

साभार : हिंदुस्तान

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