मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अभिभाषण में कहा की राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सस्ते एवं अनुदानित दर पर ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित है। वर्ष 2022 में लाभुकों के हितों के लिये इस योजना के प्रावधानों को सरल एवं उदार बनाते हुए आवेदकों की अधिकतम उम्र सीमा को 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। अब 50 हजार रुपये तक ऋण के लिए किसी भी गारन्टर की आवश्यकता नहीं है तथा 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण के लिए सिर्फ एक गारन्टर का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत् कुल 105 करोड़ ऋण की राशि विमुक्त की गई है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का और विस्तार किया जाएगा।
50 हजार रुपये तक ऋण के लिए किसी भी गारन्टर की आवश्यकता नहीं

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