रांची : जेटेट ( झारखण्ड टीचर्स एलिजिबिटी टेस्ट ) 2019 के संसोधित नियमावली को विधि एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गयी है। अब इसे कार्मिक विभाग के पास भेजा जायगा। कार्मिक विभाग के अनुमति के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जायगा।
सितंबर में जेटेट परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखण्ड से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर यह लागु नहीं होगा। उन्हें इससे छूट दी गयी है।
पांच वर्ष बाद जेटेट की परीक्षा जैक दवारा ली जाएगी। इससे पहले 2016 में जेटेट की परीक्षा आयोजित की गयी थी। शिक्षा के अधिकार के अनुसार जेटेट की परीक्षा हर वर्ष लेने का प्रावधान है।
राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के 71 हज़ार पद सृजित किये जा रहें है। जेटेट परीक्षा के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
संशोधित 2019 नियमावली के अनुसार
- जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन रहेगी , पहले 7 वर्ष तक मान्यता थी
- झारखण्ड से मैट्रिक इंटर पास करने वाले परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, आरक्षित वर्ग को इससे छूट
- अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य, अन्य को पूर्व की भांति पास मार्क्स लाना होगा
- अंग्रेजी तथा उर्दू दोनों भाषाओँ की परीक्षा 25 – 25 अंकों की होगी
सौजन्य : प्रभात खबर
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