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पेट्रोल सब्सिडी योजना : दोपहिया वाहन होने पर भी राशन कार्ड से नहीं कटेगा नाम, ऐसे करें अपने आवेदन का स्टेटस चेक

रांची : पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर गुरुवार को रांची उपायुक्त ने अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारीयों को अधिक से अधिक आवेदन जेनरेट करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया की पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर कुछ लोगों भ्रम है कि दोपहिया वाहन रहने से राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चार पहिया वाहन के मालिक राशन कार्ड धारक होने की अहर्त्ता नहीं रखते। वैसे लोग जिनके पास दो पहिया वाहन है और जिनके पास राशन कार्ड है वह पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा।

पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए लाभुक ऐसे कर सकते हैं अपना स्टेटस चेक

STEP 1

http://jsfss.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे।

STEP 2

Already Registered पर क्लिक करते ही कार्डधारी को अपना Acknowledgement No और Password भरना होगा। पासवर्ड में लाभुक अपने आधार नंबर के पीछे के आठ अंक भरेंगे यानि Last 8 digits of Aadhar No of Head of Family।

STEP 3

इसको भरने के बाद लाभुक का आवेदन रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद लाभुक अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे।

STEP 4

Check Application Status पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा। जिसमें राशन कार्ड नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगा जाएगा। इसको भरते ही लाभुकों को अपने आवेदन की स्थिति (Status) की जानकारी मिल जाएगी।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए एनएफएसए तथा जेएसएफएसएस के लाभुक CMSUPPORTS ऐप या वेबसाइट http://jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

  • पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले आवेदक को राज्य के एनएफएसए एवं जेएसएफएसएस के तहत राशन कार्ड जारी होना चाहिए।
  • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का वेरीफाइड आधार नंबर अंकित होना चाहिए।
  • आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • आवेदक का वाहन उसके नाम से झारखंड में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • अगर आपके पास ड्राइविंग लइसेंस नहीं है तो दो महीने का समय लइसेंस बनवाने के लिए दिया गया है। उसके बाद भी लइसेंस नहीं बना तो इस योजना से वंचित होना पड़ सकता है।

योजना की शुरुआत आगामी 26 जनवरी 2022 से होगी। लाल, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारियों को दो पहिया वाहन के लिए प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर Rs. 25 की सब्सिडी उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

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