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हेमंत सोरेन संकट में, लाभ के पद मामले में देना पड़ सकता है इस्तीफा

रांची : झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज इस्तीफा देना पड़ सकता है। खनन मामले में लाभ के पद में रहने के आरोप में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोषी मानते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर सकता है। साथ ही हेमंत सोरेन को अगले तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करार दे सकता है। इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग झारखण्ड के राज्यपाल को अपनी राय भेज दी है और इसपर 3 बजे राज्यपाल निर्णय सुनाएंगे।

विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि “भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल के पास अपनी अनुशंसा भेज दिया है कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट आचरण के दोषी पाये गये हैं। फलतः ये विधायक नहीं रह सकते. इन्हें अगले तीन वर्षों तक विधायक का चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जा सकता है।

सरयू राय ने ट्वीट कर बताया “अति विश्वस्त सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को विधायक पद से अयोग्य करार दिया है। विधायक बनने के लिये अयोग्य घोषित होने की अधिसूचना राज भवन से निकलते ही उन्हें त्याग पत्र देना होगा या माननीय न्यायालय से इस अधिसूचना पर स्थगन आदेश प्राप्त करना होगा।

गोड्डा सांसद ने भी कहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगस्त पार नहीं कर पाएंगे। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ फैसला आता है तो उनका अगस्त के बाद मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकेंगे।

अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होती है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देने के बाद भी अगर विधायक दाल के नेता पुनः चुने जाते हैं तो भी वे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं लेकिन अगले छः महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधायक बनना पड़ेगा। और अगर चुनाव आयोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देती है तो वे अपने परिवार के सदस्य या पार्टी के किसी सदस्य को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। इसमें हेमंत सोरेन की पत्नी का नाम पहले से चर्चा में हैं।

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