रांची : हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट के इस फैसले पर विधायक इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ” मैं कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब कोर्ट भी बीजेपी चला रही है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दो महीने बाद हिज़ाब मामला थम गया।
Leave a Reply