रांची : झारखंड में अब शराब की होम डिलीवरी होगी। झारखण्ड सरकार के उत्पाद विभाग शराब विक्री के लिए नई नियमावली बनाने का काम कर रही है। इसके अंतर्गत खुदरा शराब दुकानों में शराब की विक्री के साथ होम डिलीवरी भी की जाएगी।
हिंदुस्तान अख़बार में छपे खबर के अनुसार राजस्व घाटे को दूर करने के लिए शराब बिक्री और होम डिलीवरी के लिए नयी नियमावली बन रही है और वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में 2300 करोड़ राजस्व वसूली करने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है और छत्तीसगढ़ सरकार की कम्पनी को उत्पाद विभाग की नई नियमावली बनाने के साथ शराब की होम डिलीवरी करने का जिम्मा सौपेंगी। शराब की होम डिलीवरी के लिए एप्स बनाया जायेगा।
इसके अलावा अवैध शराब के लिए भी पॉलिसी भी पॉलिसी बनेगी। परिवहन के दौरान बीच रास्ते से शराब गायब ना हो इसके लिए सॉफ्टवेयर बनेगा और चोरी को रोकेगा ।
राजस्व चोरी रोकने के लिए हर महीने शराब दुकानों का ऑडिट भी होगा।
22 जनवरी को उत्पाद विभाग ने शराब की होम डिलीवरी से संबंधित खबर का खंडन करते हुए कहा है कि 19 मई 2020 द्वारा करोना महामारी के दौरान उत्पन्न विषम परिस्थितियों के आलोक में झारखंड राज्य में मंदिरा की होम डिलीवरी की अनुमति कतिपय एजेंसी को दी गई थी जिससे विभागीय समीक्षा के बाद चार दिसंबर 2020 को उक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया. झारखंड सरकार की इस प्रकार की होम डिलीवरी प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचार दिन नहीं है.
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