रांची : झारखण्ड में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का निर्देश झारखण्ड हाईकोर्ट ने दिया है। झारखण्ड के पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और दुमका में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को झारखण्ड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि विदेशी घुसपैठ किसी राज्य का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है। विदेशी घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने पर हर हाल में रोकना होगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिये झारखण्ड की भूमि में रह रहें है। राज्य सरकार को उनकी पहचान कर वापस बांग्लादेश भेजना ही होगा।
हाईकोर्ट ने पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और दुमका में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और दुमका के डीसी को बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने की कार्रवाई करने को कहा है। संबधित जिले के उपायुक्तों को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को दो सप्ताह के अंदर बताना होगा की बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
खबर स्रोत : प्रभात खबर
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