रांची : डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ अवैध निकासी मामले में सीसीआई की कोर्ट ने लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 99 आरोपियों में से 24 को किया बरी गया। इस मामले में 21 फरवरी को सजा का होगा एलान।
दोषी करार दिए जाने के बाद के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. उनके वकील के अनुरोध पर उन्हें RIMS भेजा गया. 21 तारीख से सजा सुनाई जाएगी. हर रोज 10 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी.
बहुत चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में लालू सहित 99 आरोपियों को 15 फरवरी को कोर्ट ने शरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी को पशुओं के फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की बात सामने आई थी। हरियाणा और दिल्ली से 400 सांड को स्कूटर और मोटरसाइकिल से ढोकर रांची लाया गया था।
इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामलों में लालू यादव को पहले ही सजा हो चुकी है. लालू यादव अब तक 6 बार जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल वे दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत पर हैं।
पांचवें मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा किया जाएगा। अब देखना यह है कि डोरंडा कोषागार की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को फिर से जेल मिलती है या बेल।
चारा घोटाले की अवैध निकासी के मामले में झारखंड में लालू यादव पर पांच मामले दर्ज हैं। दुमका कोषागार मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है और चाईबासा कोषागार के दो मामले में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दो धाराओं पर 4-4 वर्ष की सजा हो चुकी है।
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