रांची : झारखंड सरकार एक बार फिर मॉब लिंचिंग विधेयक ला रही। इस बार के मानसून सत्र में मॉब लिंचिंग विधेयक को लाने की तैयारी चल रही है।
इस बार विधेयक को भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा/हत्या की रोकथाम विधेयक-2023 के नाम से विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। सत्र से पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
झारखण्ड सरकार ने 2021 के शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा राेकथाम और माॅब लिंचिंग निवारण विधेयक-2021 को विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा था। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 18 मार्च 2022 को कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को राज्य सरकार को वापस भेज दिया था।
मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक-2021 में पहले यह था प्रावधान
दोषी पाए जाने पर तीन साल से सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने के साथ संपत्ति की कुर्की
गंभीर चोट आने पर भी 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
भीड़ को उकसाने वालों को दोषी मानते हुए उन्हें तीन साल की सजा
पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और पीड़ित के मुफ्त इलाज की व्यवस्था
Source : Dainik Bhaskar Ranchi
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