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पेट्रोल में 250 रूपये छूट पाने के लिए ऐसे करें आवेदन, यह है तरीका

Ranchi : झारखंड में राशनकार्ड धारियों को 26 जनवरी से पेट्रोल में 25 रूपये का सब्सिडी मिलने लगेगा। इसके लिए ऐप्प के जरिये और ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है। राशन कार्ड धारी स्वयं आवेदन कर सकते हैं।

झारखंड़ में राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल में सब्सिडी दिया जाना है। इस योजना का शुभारंभ दुमका जिला से किया जाना प्रस्तावित है। पहले हरे और पीले रंग के कार्डधारियों को पेट्रोल में छूट देने की बात कही गयी थी। लेकिन आवेदन करने समय अभी चार तरह के कार्ड को लिस्ट में जोड़ा गया है। हरा कार्ड, गुलबीकार्ड (पीएच ), AAY , वाइट ( सफ़ेद कार्ड) को जोड़ा गया है। अपने कार्ड को चुन कर आवेदन कर सकते हैं।

STEP 1

वेबसाइट से आवेदन करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें।
https://jsfss.jharkhand.gov.in/JsfssSeccCardholders/rationLogin/

STEP 2

वेबसाइट में कार्ड डिटेल्स भरने के लिए ऐसा पेज खुल जायगा। इसपर अपनी कार्ड की जानकारी को भरें।

अब ओटीपी पाने के लिए आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा।

आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा।

OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे।

STEP 3

इसपर सही जानकारी भरने पर कार्डहोल्डर का डिटेल्स खुल जायेगा।

कार्ड में नामांकित जिस व्यक्ति के नाम से वाहन है उस व्यक्ति का वाहन नंबर भर कर अपडेट करें।

STEP 4

ऊपर दिए गए विवरण को भरकर घोषणा को स्वीकार करने के बाद सबमिट कर दें। आपके डाटा को परिवहन विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग जाँच करेंगे। सब ठीक रहा तो हर महीने 10 लीटर पेट्रोल तक 250 रूपये सब्सिडी आपके बैंक खाते में आ जायेगा।

आवेदन हेतु नियम व शर्तें :-

1.आवेदक को झारखंड के NFSA अथवा JSFSS का राशन कार्डधारी होना चाहिए।
2.राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का Verified Aadhar संख्या अंकित होना चाहिए।
3.आवेदक के आधार से Linked बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या अपडेट होना चाहिए।
4.आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
5.आवेदक का दो पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए। 6.आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार सीडेड मोबाईल संख्या पर OTP जायेगा।
7.OTP Verification के उपरांत आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम Select करते हुए वाहन संख्या एवं Driving Licence डालेंगे।
8.वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के Login में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जायेगा।
9.Verify होने के पश्चात् सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के Login में जायेगी।

  1. परिवहन पदाधिकारी वाहन से जुड़े सभी कागजातों की जांच करेगा। यहाँ तक की पोल्युशन और इंशोरेंस के पेपर भी।

आवेदन करने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी के लिए कमेंट करके बताये।

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