सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को मोदी सरनेम केस में दी है। मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दो साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। जब तक अपील लंबित रहेगी उनकी तब तक सजा पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन्हें संसद में लौटने और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बतायी है। अब राहुल गाँधी की सांसद सदस्यता बहाल की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें।
अधिकतम सजा क्यों दी गई। कम सजा भी दी जा सकती थी। 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालिफाई नहीं होते।
सजा की वजह बताई जानी थी, लेकिन ऑर्डर में इस पर कुछ नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा, जिन्होंने राहुल को चुना था।
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