रांची : हमेशा गुलज़ार रहने वाला मोराबादी मैदान अब सुना-सुना नजर आ रहा है। मोराबादी में गोलीबारी और गैंगवार के बाद प्रशासन ने मोराबादी मैदान क्षेत्र के सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। अब ना ही यहां चाय की चुसकी ले सकेंगे और ना ही अड्डेबाज़ी कर सकेंगे। अब ना तो यहाँ ठेले खोमचे, फ़ूड स्टॉल की दुकानें लगेंगी और ना ही यहां धरना प्रदर्शन होगा। धारा 144 लगने से जुलुस, रैली भी नहीं आयोजित किया जाएगा।
प्रशासन ने इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए भी कड़े नियम बना दिए हैं। अब मोराबादी मैदान क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की एक जगह जमा होने और चलने पर रोक रहेगी। सरकारी कर्मियों और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि धार्मिक स्थलों में जाने वालों व अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों पर यह आदेश लागु नहीं होगा।
इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तीर धनुष , लाठी डंडा, गड़ासा भला इत्यादि लेकर भी मोराबादी मैदान में निकलने पर रोक लगाई गई है।
मोराबादी मैदान में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे गोली बन्दुक, राइफल, पिस्टल, बम इत्यादि के साथ प्रवेश पर रोक भी रोक रहेगी लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को इससे छूट होगी।
रांची जिला के एडीएम लॉ उत्कर्ष गुप्ता ने आदेश जारी किया है।


इस आदेश का असर करीब सैकड़ों दुकानों पर पड़ेगा। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। लेकिन एक खबर यह है की मोराबादी में अलग से दुकान यह फिर नाईट मार्किट निगम के द्वारा खोला जायगा तो उन्हें वहां जगह दी सकती है। लेकिन फिलहाल निगम का मार्किट या दुकान कब खुलेगा इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है।
सब्जी बाजार को शायद बुधवार और शनिवार को ही खोलने दिया जा सकता है।

गोलीबारी के बारे में ये खबर आयी है की यहाँ लगने वाले दुकानों से दोनों अपराधी गैंग वसूली करते थे। साथ ही इस क्षेत्र में अपराधियों, शराबियों, नशेड़ियों का अड्डा लगता था।
Leave a Reply