रांची : कैश कांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने कैश काण्ड मामले में फैसला सुनाया और राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को विधि सम्मत नही बताते हुए निरस्त कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कुमार जयमंगल ने 2021 में भी सरकार गिराने को लेकर कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करायी थी। कोतवाली थाना में दर्ज प्राथमिकी को कोर्ट ने पहला प्राथमिकी माना और अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी को दूसरा एफआईआर मानते हुए निरस्त कर दिया है।
विधायकों की याचिका स्वीकृत कर दी। ज्ञात हो कि कांग्रेस के ही विधायक कुमार जय मंगल ने सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विकसल नमन कोंगाड़ी पर मामला दर्ज करवाया था। कोलकाता के हावड़ा में कार से भारी नगदी बरामद हुई थी जिसमें तीनों सवार थे।
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