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Ranchi and Jharkhand update

झारखण्ड में 7 मार्च से सभी जिलों में क्लास 1 से स्कूल खुल जायेंगे, पार्क भी खुलेगा

Corona ban in jharkhand

रांची : झारखण्ड सरकार ने कई पाबंदियों को हटा दिया है। अब 7 मार्च से झारखण्ड के सभी जिलों में सभी कक्षाएं खुल जाएँगी। साथ ही पार्क भी खुल जाएंगे।

लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पाबंदियों में और कुछ ढील दी। अब दुकानें रात के आठ बजे के बाद भी खुली रहेंगी।

सात मार्च से अब राज्य के सभी जिलों में क्लास क्लास एक से ऊपर की सभी कक्षाएं शुरू हो जाएँगी। रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद थे लेकिन अब इन जिलों में भी कक्षाएं खुल जाएँगी।

अब किसी कार्यक्रम में 200 लोगों के जगह 500 लोग शामिल हो सकेंगे।

झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय:-

  1. सभी ज़िलों मे दिनांक 07.03.22 की तिथि से विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर कि कक्षा के ऑफ़्लाइन संचालन की अनुमति दी गयी। उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।
  2. राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफ़्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी।
  3. विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
  4. सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गयी।
  5. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।
  6. खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
  7. बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
  8. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।
  9. सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी।
  10. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।
  11. सभी दुकान एवम् व्यावसायिक प्रतिषठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे।
  12. आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।
  13. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।
  14. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
  15. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।

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