रांची : डोरंडा कोषागार के अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व सीएम और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज सजा सुना दी गयी है। लालू प्रसाद यादव को फिर जेल की सजा सुनाई गयी है। लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही लालू यादव पर 60 लाख रूपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।
बहुत चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में लालू सहित 99 आरोपियों को 15 फरवरी को कोर्ट ने शरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी को पशुओं के फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की बात सामने आई थी। हरियाणा और दिल्ली से 400 सांड को स्कूटर और मोटरसाइकिल से ढोकर रांची लाया गया था।
चारा घोटाले की अवैध निकासी के मामले में झारखंड में लालू यादव पर पांच मामले दर्ज हैं। दुमका कोषागार मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है और चाईबासा कोषागार के दो मामले में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दो धाराओं पर 4-4 वर्ष की सजा हो चुकी है।
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