रांची : झारखंड में स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. झारखंड में पारा शिक्षकों को न ही वेतनमान दिया जाएगा और ना ही स्थाई किया जाएगा. हालांकि पारा शिक्षक 60 वर्ष की आयु तक शिक्षण कार्य कर सकेंगे और उनके मानदेय में 40 से 50% तक की वृद्धि की जाएगी. शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रस्तावित नियमावली के द्वारा इन बातों को पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष रखी.
मंत्री ने कहा कि नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होने के कारण वेतनमान नहीं दिया जा सकता है.
टेट पास शिक्षकों का वेतनमान
प्रस्तावित नियमावली के अनुसार टेट पास पारा शिक्षकों का वेतनमान में 50% की वृद्धि की जाएगी.
कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक के टेट पास पारा शिक्षकों को वर्तमान में ₹14000 मानदेय मिलता है. 50% वृद्धि होने से ₹7000 मानदेय बढ़ जाएगा और उन्हें ₹21000 मानदेय के रूप में मिलेंगे.
कक्षा छठी से लेकर आठवीं तक के टेट पास पारा शिक्षकों को वर्तमान में ₹15000 मानदेय मिलता है. 50% वृद्धि होने से ₹7500 मानदेय बढ़ जाएगा और उन्हें ₹22500 मानदेय के रूप में मिलेंगे.
प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय
वहीं, प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की जाएगी. पारा शिक्षक पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा पास करने पर 10% की अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि की जाएगी.
कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक के प्रशिक्षित पारा 2कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को वर्तमान में ₹12000 मानदेय मिलता है. 40% वृद्धि होने से ₹4800 मानदेय बढ़ जाएगा और उन्हें ₹16800 मानदेय के रूप में मिलेंगे.
कक्षा छठी से लेकर आठवीं तक के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को वर्तमान में ₹13000 मानदेय मिलता है. 40% वृद्धि होने से ₹7000 मानदेय बढ़ जाएगा और उन्हें ₹18200 मानदेय के रूप में मिलेंगे. नया मानदेय जनवरी 2022 से लागू होगा.
पारा शिक्षकों ने लिया दो दिनों का समय
शनिवार को शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इस नियमावली का विरोध किया. नियमावली में वेतनमान का उल्लेख नही होने का विरोध किया. मोर्चा ने मंत्री से पूछा कि पूर्व में बिहार के तर्ज पर टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की घोषणा की गई थी. इस पर मंत्री ने असमर्थता जताते हुए आरक्षण रोस्टर का लागू नहीं होने का हवाला दिया. नियमावली को लेकर पारा शिक्षकों ने 2 दिनों का समय मांगा है. विचार विमर्श के बाद भी आगे का निर्णय लेंगे.
नियमावली के प्रमुख बिंदु
- प्रस्तावित प्रस्तावित नियमावली के अनुसार पारा शिक्षक 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे.
- टेट पास और आकलन परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में हर वर्ष 3% की वृद्धि की जाएगी.
- प्रत्येक वर्ष 16 दिनों की आकस्मिक अवकाश मिलेगी.
- महिलाओं को प्रत्येक माह दो विशेष छुट्टी मिलेगी.
- पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा.
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